Budget 2021: नई टैक्स व्यवस्था में मिल सकती है इन विकल्पों की छूट, लिस्ट हो सकती है लंबी
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नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आगामी 1 फरवरी को आम बजट 2021 (Budget 2021)पेश होने जा रहा है। सरकार पिछले बजट में नई वैकल्पिक आयकर व्यवस्था को इस साल के बजट के माध्यम सेप्रोत्साहित करने की सोच रही है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिएकरने के लिए कुछ और श्रेणियों में योग्य छूट और छूट की सूची को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
दरअसल, सरकार का कहना है कि लगभग हर तबके कीसे ये मांग उठ रही है किटैक्स को कम किया जाए और छूट मिले। पिछले बजट में मिली छूट के बावजूद जनता इस बार के बजट से अधिक उम्मीदें रख रही है।
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कर को कम करने के पक्ष में सरकार अंग्रेजी वेबसाइट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार आम बजट को लाने से पहले इसकी चर्चा में कर के बोझ को काम करने के उपाय सोच रही है। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि सरकार पहले से ही यही विचार कर रही है कि किसी आयकर स्लैब में बढ़ाव करने की बजाय सरकार को मिले प्रस्तावों पर विचार किया जाए और नई कर व्यवस्था को बढ़ाना है। साथ ही, भविष्य निधि जैसी योजना पर छूट को बढ़ाने का इरादा है।
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नई व्यवस्था, अधिक लाभ बजट से पहले प्रस्तावों में कई तरह की डिमांड की गई हैं। इसमें वाउचर योजना जो अवकाश यात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे थे उसको आगे बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा,टैक्सपेयर्स को मेडिकल एक्सपेंडिचर से मिलने वाले बेनिफिट्स को भी आगे के लिए एक्स्टेंट करने की मांग हो रही है।
इसके साथ ही पहली बार होम लोन लेने वालों के लिए टैक्स कंसेशन की सुविधा मिले और होम लोन लेने वालों के लिए इंरेस्ट रेट की लिमिट बढ़ने की डिमांड की गई है। वहीँ, सूत्रों की माने तो सरकार खुद नई कर व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहती है इसलिए वो प्रस्तावों पर जोर दे रही है और खुद से इनपर ध्यान दे रही है।
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पिछले साल हुई नई व्यवस्था की घोषणा फरवरी 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया गया था जिसमेंवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई रियायती आयकर व्यवस्था की घोषणा की थी। इसमें कर की दरें कम थीं। इसके तहतकिसी व्यक्ति को 5 लाख रुपये से 7.5 लाख के बीच की आय के लिए 10% का भुगतान करना पड़ता है और 7.5 लाख रुपये से 10 लाख की आय के लिए 15% का भुगतान जबकि 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये के बीच आय पर 20%कर तय किया गया।
इसके साथ हीइन कैटेगिरी में से प्रत्येक के लिए 30%की मौजूदा दर के मुकाबले 12.5 लाख रुपये और 15 लाख रुपये के बीच आय के लिए 25% कर है।वहीं 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम परदोनों व्यवस्था में 30% की दर से कर लगाया गया है।
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