निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर अगले आदेश तक रोक
Navodaya TimesDelhi NCR
-गैर-जरूरी सामान वाले ट्रकों की एंट्री पर 7 दिसंबर तक प्रतिबंध -जरूरी सामान वाले और सीएनजी-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छूट -रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान का तीसरा चरण 18 दिसंबर तक
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए निर्माण कार्यों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। लेकिन इलेक्ट्रिक वर्क,इंटीरियर डेकोरेशन,प्लंबिंग व बढ़ई का काम जारी रहेगा। वहीं,दिल्ली में गैर-जरूरी वस्तुओं वाले ट्रकों के प्रवेश पर 7 दिसंबर तक रोक जारी रहेगी। मगर आवश्यक सामान वाले ट्रकों और सीएनजी-इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश मिलेगा। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान का तीसरा चरण 18 दिसंबर तक चलेगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को वायु प्रदूषण को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिए गए।
वहीं, दिल्ली में स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ सरकारी दफ्तर भी खुल गए हैं। सरकारी कर्मचारी निजी वाहनों से दफ्तर नहीं आएं, इसके लिए सरकार ने 14 कॉलोनियों से विशेष बस शुरू की गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर आगे भी बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की संभावना है।
निर्माण श्रमिकों को सरकार की तरफ से 5-5 हजार रूपए देने का काम शुरू किया गया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ओपन बर्निंग के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। ओपन बर्निंग अभियान के तहत 8480 साइटों का टीमों ने निरीक्षण किया है। जिसमें लगभग एक हजार जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया और 28.76 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी,एमसीडी व फायर बिग्रेड के जरिए पानी छिडक़ाव का जारी रहेगा। ------------- पीयूसी नहीं होने पर 14 हजार वाहनों चालकों पर 10-10 हजार का लगाया जुर्माना पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पैदा करने वाली गाड़ियों के पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच का अभियान परिवहन विभाग और पुलिस मिलकर जारी रखेंगे। अब तक अक्तूबर और नवंबर में 18 लाख पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं।। इन दो माह में 14 हजार वाहन चालकों को बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के नियम उल्लंघन करते पकड़ा गया, जिनके ऊपर 10-10 हजार रुपए का चालान किया गया है। अभियान के जरिए 30 लाख लोगों को एसएमएस भेजा गया है कि वाहन का पीयूसी बनवा लें, नहीं तो 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।from Navodayatimes News
Comments
Post a Comment