दिल्ली सरकार ने लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी तक के लिए बढ़ाई
Navodaya TimesDelhi NCR
-सभी तरह के परमिट,ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों की वैधता भी 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ी नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को उन लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दी है, जिनकी अवधि फरवरी 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक समाप्त हो गई थी। परिवहन विभाग ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा है कि कोविड-19 महामारी और ड्राइविंग परीक्षण में स्लाट पाने में लोगों को हुई समस्या के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि बहुत सारे अनुरोध प्राप्त होने और दिल्ली के लर्निंग लाइसेंस धारकों को ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए स्लाट मिलने में जो दिक्कतें पेश आई, उन्हें देखते हुए लर्निंग लाइसेंस की वैधता दो महीने के लिए 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 और 30 नवंबर 2021 के बीच समाप्त हो गई थी।
परिवहन विभाग ने अपने फेसलेस सर्विस मॉडल के तहत ई-लर्नर लाइसेंस सुविधा शुरू की है जो एक आवेदक को अपने घर या कार्यस्थल से ड्राइविंग टेस्ट देने की अनुमति देती है। लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उधर, एक अन्य आदेश में विभाग ने वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की अवधि भी 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इस आदेश के तहत सभी तरह के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व परिवहन से संबंधित सभी तरह के दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। लेकिन वाहनों के वैध पीयूसी के मामले में यह छूट नहीं दी गई है।
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