यूरोप समेत 12 देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर करानी होगी कोरोना जांच

यूरोप समेत 12 देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर करानी होगी कोरोना जांच

Navodaya Times

Delhi NCR

--डीडीएमए ने जारी किया आदेश नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने मंगलवार को आदेश जारी कर यूरोप व ब्रिटेन सहित 12 देशों के यात्रियों के दिल्ली पहुंचने पर उनके तुरंत आरटी-पीसीआर कोरोना जांच व कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर जिनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट कराने और क्वारंटीन करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के सभी देशों, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश,बोत्सवाना,. चीन, मारीशस,न्यूजीलैंड,. जिम्बाब्बे,सिंगापुर,हांगकांग व इजरायल से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू किया गया है।

इस आदेश के अनुसार इन देशों से दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी यात्री में हल्के लक्षण भी पाए जाएंगे तो उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा। किसी यात्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसके संपर्क में आए सभी लोगों को चिन्हित कर जांच शुरू की जाएगी। सभी यात्रियों के दिल्ली पहुंचने पर कोरोना जांच की जाएगी और उन्हें जांच परिणाम आने तक हवाई अड्डे पर इंतजार करना होगा। जांच रिपोर्ट सही आने पर ही वे हवाई अड्डे से बाहर आ सकेंगे या दूसरी फ्लाइट ले सकेंगे। दिल्ली पहुंचने वाले यात्री अगर कोरोना निगेटिव पाए जाते हैं तो उन्हें सात दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आठवें दिन उनकी फिर जांच की जाएगी और निगेटिव आने पर अगले सात दिनों तक उन्हें स्वयं अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने को कहा जाएगा। किसी भी यात्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उसका जिनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट किया जाएगा और क्वारंटीन में रखा जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि ब्रिटेन व यूरोप सहित 12 देशों को छोड़कर अन्य देशों से दिल्ली पहुंचने वाले यात्री को एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अगले 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। हालांकि इनमें से कुछ यात्रियों की जांच एयरपोर्ट पर की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली से विदेश जाने वाले यात्रियों को ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर कराई जांच का ही मान्य होगी। प्रत्येक यात्री को फॉर्म भरकर यह बताना होगा कि अगर उन्होंने गलत रिपोर्ट जमा की है तो वे दंड के भागी होंगे। दिल्ली के यात्री अगर उच्च जोखिम वाले देशों की यात्रा कर रहे हैं तो वापस आने पर कोरोना जांच करानी होगी। कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी एयरपोर्ट और फ्लाइट के भीतर भी दी जाएगी। --------- कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने एक अन्य आदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की आशंका को देखते हुए राजधानी में मास्क लगाने व शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी जिलाधिकारियों व डीसीपी आदि को सख्ती से पालन कराने का आदेश मंगलवार को जारी किया है। यह आदेश एक से 15 दिसंबर तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि राजधानी के सभी स्कूल,कॉलेज,कोचिंग संस्थान,लाइब्रेरी,मॉल्स, मार्केट,मार्केट कांप्लैक्स,साप्ताहिक बाजार, दुकान, रेस्टोरेंट व बार, बस अड्डे,रेलवे प्लेटफॉर्म व स्टेशन,पार्किंग,जिम,स्पा, सिनेमहाल,थिएटर,मल्टीप्लेक्स,आडिटोरियम,बैंक्वेट हाल,स्टेडियम,खेल परिसर व धार्मिक स्थलों पर कोरोना से बचाव संबंधी सभी प्रकार के नियम कड़ाई से लागू होंगे। इन स्थानों पर मास्क लगाने व शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने के साथ साथ सेनिटाइजर का प्रयोग और नहीं थूकने का नियम कड़ाई से लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि सभी स्थानों पर किसी नियम का पालन न होने पर जिलाधिकारी,डीसीपी,अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), प्रधान राजस्व सचिव व निगमायुक्त कोरोना नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे।



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