राजधानी में सिनेमाघर अब फिर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे
Navodaya TimesDelhi NCR
-शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे 200 लोग -बैंक्वेट हॉल में बैठकों और सम्मेलन की भी अनुमति दी गई नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को सिनेमाघरों,थियेटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता से संचालन की अनुमति प्रदान कर दी। इसके साथ ही दिल्ली में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की भी अनुमति दी है। पहले इन कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते थे। डीडीएमए द्वारा जारी यह आदेश एक नवंबर से लागू होगा।
मुख्य सचिव विजय कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि सिनेमाघरों,थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को सख्ती से पालन कराने के लिए जिम्मेदार होंगे और आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसर में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए ये लोग मांग कर रहे थे, इन लोगों का तर्क था कि सिनेमाहाल को इन हालात में चलाना कठिन हो रहा है। आधी सीटों पर ही बैठने की अनुमति के चलते खर्च अधिक और आमदनी कम हो रही है। ऐसे में कुछ सिनेेमाहाल बंद चल रहे थे।
वहीं, डीडीएमए ने दिल्ली में सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को भी एक नवंबर से दोबारा खोलने की अनुमति प्रदान की है। हालांकि अभी मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है।
ऑटो,टैक्सी,फटफट सेवा और ई-रिक्शा आदि में भी अभी पूरी क्षमता के साथ लोग नहीं बैठ सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह का उल्लंघन पाए जाने पर रेस्त्रां,बार,सिनेमा,थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक के खिलाफ सख्त दंडात्मक और आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
महामारी की दूसरी लहर के कारण अप्रैल में लॉकडाउन लगाने के साथ ही सिनेमा,थियेटर और मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया गया था। बाद में जुलाई के आखिरी सप्ताह में इन्हें 50 फीसद क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई थी। आदेश में बैंक्वेट हॉल में बैठकों और सम्मेलन की भी अनुमति प्रदान की गई है, जहां अब तक केवल शादी समारोह और प्रदर्शनी के आयोजन की छूट थी। आदेश के मुताबिक दिल्ली में एक नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को दोबारा खोले जाने की अनुमति दी गई है।
डीडीएमए ने कहा है कि सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन व सांस्कृतिक जमावड़े पर रोक जारी रहेगी। हालांकि डीडीएमए के 30 सितंबर के आदेशानुसार त्योहार संबंधी कार्यक्रम की अनुमति रहेगी। शर्तों के साथ अनुमति और प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में यह आदेश 15-16 नवंबर की मध्यरात्रि या अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।from Navodayatimes News
Comments
Post a Comment