Noida: Supertech को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 40 फ्लोर के दो अवैध टावरों को ध्वस्त करने का आदेश
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नई दिल्ली/टीम डिजिटल।रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट नेसुपरटेकके एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टावर-16 और 17 को अवैध ठहराते हुए दोनों टावरों को ढहाने का दिया आदेश दिया है। इस आदेश के बाद सुपरटेक के दो 410 मंजिला टावरों को ध्वस्त किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के दो 40 मंजिला टावरों को गिराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसलेमें हस्तक्षेप की कोई वजह नहीं।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2014 में दिया टावरों को ध्वस्त करने का आदेश बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक और नोएडा अथॉरिटी की अपीलों पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2014 में एमराल्ड कोर्ट ओनर रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए एपेक्स और सियान टावरों को गलत ठहराते हुए ढहाने का आदेश दिया था।
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फ्लैट बुक कराने वालों को पैसा वापस करने का आदेश इसके अलावा हाईकोर्ट ने सुपरटेक को फ्लैट बुक कराने वालों को पैसा वापस करने का आदेश दिया था। साथ ही इन टावरों को बनाने का आदेश देने वाले नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुपरटेक, नोएडा अथॉरिटी और कुछ फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाबाहद कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है।
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