CBSE, CISCE: 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 3 जून तक स्थगित

CBSE, CISCE: 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 3 जून तक स्थगित

Navodaya Times

Khabre

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।देश भर में कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्डपरीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 3 जून तक स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ता ने भारतमें कोरोनाकी मौजूदा स्थिति के बीच होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है।

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सरकार को फैसला लेने के लिए दिया समय- SC सीबीएसई-आईसीएसई की12वीं की परीक्षा रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गुरुवार यानी 3 जून तक के लिए टल गई है। कोर्टने इस मामले में सरकार को फैसला लेने के लिए समय दिया है। कोर्ट ने कहा किपिछले साल से अलग नीति बनाएं तो उसकी उचित वजह होनी चाहिए। बता दें कि पिछले साल परीक्षा स्थगित होने से पहले जो पेपर हो चुके थे, उनके औसत के आधार पर रिजल्ट घोषित हुए थे।

न्यायमूर्ति ने सरकार से कहा कि आप निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं। आप समय लीजिए। लेकिन अगर पिछले साल से कुछ अलग निर्णय लें तो उसकी उचित वजह होनी चाहिए। इस पर एटॉर्नी ने अपने पक्ष में कहा कि पिछले साल लॉकडाउन से पहले कुछ पेपर हो चुके थे। तब परिस्थिति अलग थी। फिर जज ने कहा किहम अभी विस्तार में नहीं जाना चाहते। आप पहले इस साल के लिए निर्णय लीजिए।

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दूसरी बार टलीसुनवाई बता दें किसुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार इस मामले की सुनवाई टाली है। इससे पहले28 मई को कोर्ट ने सुनवाई 31 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी। कोर्ट नेबीते शुक्रवार को कहा कि देश भर में कोरोना मामलों में वृद्धि के मद्देनजर 12वीं की कक्षा रद्द करने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर वह 31 मई को सुनवाई करेगा। यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्तिए एम खानविलकर और न्यायमूर्तिदिनेश माहेश्वरी की पीठ के समक्ष आया था।

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पीठ ने पूछा ये सुनवाई की शुरुआत में, पीठ ने याचिकाकर्ता ममता शर्मा से पूछा कि क्या उन्होंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील को याचिका की प्रति दी है या नहीं। याचिकाकर्ता ने जब कहा कि वह मामले के पक्षों को प्रति सौंपेंगी तो पीठ ने कहा, 'आप यह करें। हम इस पर सोमवार (31 मई) को सुनवाई करेंगे।' पीठ ने कहा, 'हम याचिकाकर्ता के वकील को याचिका की अग्रिम प्रति प्रतिवादियों- केंद्रीय एजेंसियों, सीबीएसई के वकील और इंडियन स्कूल र्सिटफिकेट एग्जामिनेशन (आईएससीई) को सौंपने की अनुमति देते हैं।याचिका में केंद्र, सीबीएसई और आईएससीई को मामले में प्रतिवादी बनाने को कहा गया है।'

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1 जून को होगा फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान न्यायमूर्तिमाहेश्वरी ने कहा कि सीबीएसई एक जून को इस मुद्दे पर फैसला ले सकती है। आईएससीई का पक्ष रख रहे वकील ने पीठ को बताया कि चूंकि मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत कर रही है, अत: उच्च न्यायालयों को इस पर सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा कि सोमवारतक कुछ नहीं होगा।याचिकाकर्ता ने जब पीठ से कहा कि शीर्ष अदालत मुद्दे पर स्वत: संज्ञान ले सकती है तो पीठ ने कहा कि आशावादी बनें रहें। हो सकता है सोमवार तक कुछ समाधान निकल आए। हम सोमवार को इस पर सुनवाई करेंगे।

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