हरियाणा: राज्य में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, ऑड-ईवन फॉर्मूले से खुलेंगी दुकानें

हरियाणा: राज्य में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, ऑड-ईवन फॉर्मूले से खुलेंगी दुकानें

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नई दिल्ली/ टिम डिजिटल। देश में एक ओर जहां कोरोना कहर कम हो रहा है, वहीं कई राज्यो में अब भी कोरोना का कोहराम जारी है। दिल्ली से सटे हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में अब 7 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन में कुछ ढील भी दिया है। हरियाणा में अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी, जिसमें ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा। दरअसल हरियाणा में मौजूदा लॉकडाउन की अवधि 31 मई को खत्म हो रहा था, जिसे मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, हमने कोरोना लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है, इस दौरान दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी और दुकानदारों को ऑड-ईवन फॉर्मूला का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।

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कर्फ्यू के प्रतिबंधों में एक जून से चरणबद्ध तरीके से छूट वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि राज्य में कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में एक जून से चरणबद्ध तरीके से छूट के बावजूद सप्ताहांत के दौरान पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। चौहान ने गांव, ब्लॉक, वार्ड और जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समितियों की शनिवार शाम को डिजिटल बैठक में बताया कि प्रदेश में पांच प्रतिशत से अधिक और इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिये अनलॉक के अलग-अलग दिशा निर्देश होंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लगे प्रतिबंधों में ढील देने के बावजूद प्रदेश में सप्ताहांत में शनिवार रात दस बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

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अनलॉक करने के दिशा निर्देश जारी चौहान ने कहा, कोविड-19 की स्थिति के अनुसार स्थानीय जिला, वार्ड, ब्लॉक और गांव स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियां एक जून से अपने-अपने क्षेत्रों को अनलॉक करने के दिशा निर्देश जारी करने के बारे में फैसला लेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा प्रबंधन समितियों को निर्णय लेने के लिये रविवार को बैठक करने के लिये कहा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मेले और मनोरंजन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम और पिकनिक स्थल बंद रहेंगे। चौहान ने बताया कि मुरैना जिला आपदा प्रबंधन समिति ने जिले में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण कोरोना कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया।

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