कालाबाजारी करने वालों से जब्त रेमडेसिविर अस्पतालों के लिए जारी करे सरकार- Delhi High Court
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नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन के साथ रेमडेसिविर की किल्लत को देखते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वो जब्त की गई ऑक्सीजन और रेमडेसिविर को अस्पातलों को दे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के उपायुक्त (डीसी) को निर्देश दिया है कि कालाबाजारी करने वालो से जब्त की गई रेमडेसिविर दव और ऑक्सीजन सिलिंडर मालखाने से तुरंत अस्पतालों में भेजने का प्रबंध करे।
कोर्ट ने कहा है कि दवाओं को केस प्रॉपर्टी बनाने के स्थान पर उन्हें तुरंत कोविड मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध करवाया जाय। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने ये निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि केस प्रॉपर्टी के रूप में रखकर दवाओं की प्रभावशीलता को न खोएं।
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जांच अधिकारी को करना होगा ये काम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपियों से जब्त की गई दवाओं की जानकारी जांच अधिकारी तुरंत डीसी को दे। इसके साथ ही ये भी पता लगाए की दवा असली है या नकली। साथ ही जांच अधिकारी का ये भी काम होगा कि वो कोविड स्वास्थ्य केंद्रों तक इस दवा के पहुंचने तक इसको अनुकूल वातावरण में रखे, जिससे की ये खराब न हो और जरूरतमंदों को मिल सके।
साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि काराबाजारी से खरीदे गए ऑक्सीजन सिलिंडर और रेमडेसिविर को मरीजों से जब्त न किया जाए। हो सकता है कि उन्होंने बहुत मजबूरी में इसे ब्लैक में खरीदा हो।
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केंद्र सरकार से कोर्ट ने कही ये बात बता दें कि दिल्ली इन दिनों ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना कर रही है।हर दिन दिल्ली हाईकोर्ट के पास भी ऑक्सीजन संकट से परेशान फरियादियों की याचिकाएं आ रही हैं। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई आज गुरुवार को करते समय कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रोज लोग मर रहे हैं।
दिल्ली हाईकोर्टका कहना है कि हमें कई कॉल मिल रही हैं, यहां तक कि आप (सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता) को भी बेड दिलवानेके अनुरोध के साथ लोगों की फोनकॉल मिल रही होगी। कोर्टका कहना है कि दिल्ली में लोग पीड़ित हैं और कई लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवा चुके हैं, केंद्र से मुद्दों को हल करने के लिए कहना होगा।
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